नक्शों, चार्टों और योजनाओं में कथनों की प्रासंगिकता।
अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता
धारा: 36
विवाद्यक तथ्यों या प्रासंगिक तथ्यों के कथन, जो प्रकाशित नक्शों या चार्टों में हैं जो आम तौर पर सार्वजनिक बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, या [केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार] [ए.ओ. 1948 द्वारा प्रतिस्थापित, "ब्रिटिश भारत में किसी भी सरकार" के लिए।] के अधिकार के तहत बनाए गए नक्शों या योजनाओं में हैं, और जो मामले आमतौर पर ऐसे नक्शों, चार्टों या योजनाओं में दर्शाए या बताए जाते हैं, वे स्वयं प्रासंगिक तथ्य हैं।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.