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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

अन्यथा प्रासंगिक कबूलनामा, गोपनीयता के वादे आदि के कारण अप्रासंगिक नहीं होगा।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 29


यदि कोई कबूलनामा अन्यथा प्रासंगिक है, तो यह केवल इसलिए अप्रासंगिक नहीं हो जाता क्योंकि यह गोपनीयता के वादे के तहत किया गया था, या इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से आरोपी व्यक्ति पर की गई धोखेबाजी के परिणामस्वरूप, या जब वह नशे में था, या इसलिए कि यह उन सवालों के जवाब में दिया गया था जिनका उसे जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, चाहे वे सवाल किसी भी रूप में रहे हों, या इसलिए कि उसे चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसा कबूलनामा करने के लिए बाध्य नहीं है, और इसका सबूत उसके खिलाफ दिया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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