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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

उन लोगों द्वारा स्वीकृति जिनके पद को मुकदमे के पक्षकार के खिलाफ साबित करना ज़रूरी है।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 19


उन लोगों द्वारा दिए गए बयान जिनकी स्थिति या देनदारी को मुकदमे के किसी पक्षकार के खिलाफ साबित करना ज़रूरी है, स्वीकृति हैं, अगर ऐसे बयान उन लोगों के खिलाफ उनकी स्थिति या देनदारी के संबंध में संगत होते, अगर उनके द्वारा या उनके खिलाफ मुकदमा लाया जाता है, और अगर वे तब दिए जाते हैं जब व्यक्ति उन्हें बनाते समय उस स्थिति में होता है या उस देनदारी के अधीन होता है।उदाहरणA, B के लिए किराया इकट्ठा करने का काम करता है।B, A पर C से B को देय किराया इकट्ठा नहीं करने के लिए मुकदमा करता है।A इस बात से इनकार करता है कि C से B को किराया देय था।C का यह बयान कि उस पर B का किराया बकाया है, एक स्वीकृति है, और A के खिलाफ एक संगत तथ्य है, अगर A इस बात से इनकार करता है कि C पर B का किराया बकाया था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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