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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(आईईए)

किसी मुकदमे में शामिल पक्ष या उसके एजेंट द्वारा स्वीकृति; प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमा करने वाले व्यक्ति द्वारा; विषय वस्तु में दिलचस्पी रखने वाले पक्ष द्वारा; उस व्यक्ति द्वारा जिससे दिलचस्पी मिली।

अध्याय 2: तथ्यों की प्रासंगिकता

धारा: 18


किसी मुकदमे में शामिल पक्ष द्वारा दिए गए बयान, या ऐसे किसी पक्ष के एजेंट द्वारा दिए गए बयान, जिसे अदालत मामले की परिस्थितियों में, उन्हें देने के लिए स्पष्ट रूप से या निहित रूप से अधिकृत मानती है, स्वीकृति हैं।प्रतिनिधि के तौर पर मुकदमा करने वाले या मुकदमा झेल रहे पक्षों द्वारा दिए गए बयान स्वीकृति नहीं हैं, जब तक कि वे उस पद पर रहते हुए न दिए गए हों।इनके द्वारा दिए गए बयान -
(1) जिन व्यक्तियों की कार्यवाही की विषय-वस्तु में कोई मालिकाना या आर्थिक दिलचस्पी है, और जो व्यक्ति उस दिलचस्पी के साथ बयान देते हैं, या
(2) जिन व्यक्तियों से मुकदमे के पक्षों ने मुकदमे की विषय-वस्तु में अपनी दिलचस्पी हासिल की है, उनके बयान स्वीकृति हैं, अगर वे बयान उन व्यक्तियों की दिलचस्पी के दौरान दिए जाते हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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