आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया
धारा: 81
उत्तर प्रदेश.- धारा 81 (1) में निम्नलिखित तीसरा प्रावधान डालें:"यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसे व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाता है या जहां वह पूर्वोक्त सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गैर-ज़मानती अपराध के मामले में, या कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट ज़मानती अपराध के मामले में, उसकी हिरासत के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे जब तक कि उसे उस न्यायालय में हटाने के लिए आवश्यक समय न हो जिसने वारंट जारी किया था।" [यू.पी. अधिनियम संख्या 1 की 1984. धारा 9, डब्ल्यू.ई.एफ. 1-5-1984] |
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