गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना देरी के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।
अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया
धारा: 76
- गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति (धारा 71 के प्रावधानों के अधीन) अनावश्यक देरी के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा जिसके समक्ष उसे कानून द्वारा ऐसे व्यक्ति को पेश करने की आवश्यकता है:बशर्ते कि ऐसी देरी, किसी भी मामले में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी।
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