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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है।

अध्याय 6: उपस्थिति को मजबूर करने की प्रक्रिया

धारा: 73


(1) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को किसी भी भागे हुए दोषी, घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्देशित कर सकता है जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और वह गिरफ्तारी से बच रहा है।
(2) ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित में स्वीकार करेगा, और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए इसे जारी किया गया था, उसकी देखरेख में किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है, या प्रवेश करता है, तो वह इसे निष्पादित करेगा।
(3) जब वह व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया गया है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे वारंट के साथ निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो उसे मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराएगा, जब तक कि धारा 71 के तहत सुरक्षा नहीं ली जाती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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