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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है और उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 171


- किसी भी अदालत में जाते समय किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, या उस पर अनावश्यक रोक या असुविधा नहीं होगी, या अपनी उपस्थिति के लिए अपनी बांड के अलावा कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी:बशर्ते कि, यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 170 में निर्देशित अनुसार उपस्थित होने या बांड निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उसे हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जो उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह ऐसा बांड निष्पादित नहीं कर लेता, या जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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