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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

166B. भारत में जांच के लिए भारत के बाहर किसी देश या जगह से न्यायालय या प्राधिकारी से अनुरोध पत्र।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 166B


(1) भारत के बाहर किसी देश या जगह में किसी न्यायालय या प्राधिकारी से ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की जांच या उस देश या जगह में जांच के तहत किसी अपराध के संबंध में किसी दस्तावेज़ या चीज़ के पेश करने के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, यदि वह उचित समझे, तो -
(i) उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकती है जिसे वह इस संबंध में नियुक्त कर सकता है, जो उस व्यक्ति को अपने सामने बुलाएगा और उसका बयान दर्ज करेगा या दस्तावेज़ या चीज़ पेश करवाएगा; या
(ii) पत्र को किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए भेज सकती है, जो उस अपराध की उसी तरह से जांच करेगा, जैसे कि अपराध भारत के भीतर किया गया हो।
(2) उप-धारा (1) के तहत लिए गए या एकत्र किए गए सभी सबूत, या उसकी प्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार एकत्र की गई चीज़ें, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार को अनुरोध पत्र जारी करने वाले न्यायालय या प्राधिकारी को भेजने के लिए, इस तरह से भेजी जाएंगी जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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