आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी
धारा: 164
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह (यू.टी.) .- धारा 164 (1) के बाद निम्नलिखित डाला जाएगा:-" (1-ए) जहां, किसी भी द्वीप में, फिलहाल कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है और राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वह सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (पुलिस अधिकारी नहीं होने) को विशेष रूप से उप-धारा (1) द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है, और उसके बाद धारा 164 में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के संदर्भ को इस प्रकार सशक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।" [1974 का विनियमन संख्या 1, धारा 5 w.e.f. 30.3.1974]। |
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