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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

पुलिस द्वारा गवाहों की जांच।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 161


(1) इस अध्याय के तहत जांच कर रहा कोई भी पुलिस अधिकारी, या कोई भी पुलिस अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की गई रैंक से नीचे का न हो, ऐसे अधिकारी के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, किसी भी ऐसे व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है जिसके बारे में माना जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है।
(2) ऐसा व्यक्ति अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए ऐसे मामले से संबंधित सभी सवालों का सही जवाब देने के लिए बाध्य होगा, उन सवालों को छोड़कर जिनके जवाब से उसे किसी आपराधिक आरोप या किसी जुर्माने या जब्ती का सामना करना पड़ सकता है।
(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत एक परीक्षा के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लिख सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बयान का एक अलग और सच्चा रिकॉर्ड बनाएगा जिसका बयान वह रिकॉर्ड करता है।[बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत दिया गया बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।] [Inserted by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2008 (5 of 2009) ,][बशर्ते कि किसी महिला के खिलाफ धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, [धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB,] [Inserted by Criminal Law (Amendment) Act, 2013 ] धारा 376E या भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत अपराध करने या करने का प्रयास करने का आरोप है, तो उसका बयान एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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