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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

गवाहों को बुलाने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 160


(1) इस अध्याय के तहत जांच कर रहा कोई भी पुलिस अधिकारी, लिखित में आदेश देकर, अपने या किसी आस-पास के स्टेशन की सीमा के भीतर मौजूद किसी भी व्यक्ति को अपने सामने पेश होने के लिए कह सकता है, जो दी गई जानकारी या किसी अन्य तरीके से, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित लगता है; और ऐसे व्यक्ति को वैसे ही पेश होना होगा जैसा कि अपेक्षित है:बशर्ते कि कोई भी पुरुष व्यक्ति [पंद्रह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का या कोई महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति] [Criminal Law (Amendment) Act, 2013 द्वारा "पंद्रह वर्ष से कम आयु या महिला" शब्दों के लिए प्रतिस्थापित] को किसी ऐसे स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जो उस स्थान से अलग हो जिसमें ऐसा पुरुष व्यक्ति या महिला रहती है।
(2) राज्य सरकार, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, उप-धारा (1) के तहत किसी भी व्यक्ति को, उसके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने पर, पुलिस अधिकारी द्वारा उचित खर्चों के भुगतान का प्रावधान कर सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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