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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

संज्ञेय मामलों में सूचना।

अध्याय 12: जांच करने के लिए पुलिस और उनकी शक्तियों की जानकारी

धारा: 154


(1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी; और ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे लिखित में दी गई हो या ऊपर बताए अनुसार लिखित रूप में दर्ज की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जो इसे दे रहा है, और उसका सार एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा जो ऐसे अधिकारी द्वारा उस रूप में रखी जाएगी जैसा कि राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है।[बशर्ते कि यदि सूचना उस महिला द्वारा दी जाती है जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, धारा 326B, धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, [धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB,] [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा डाला गया] धारा 376E या धारा 509 के तहत अपराध करने या करने का प्रयास करने का आरोप है, तो ऐसी सूचना एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी:बशर्ते कि-
(a) इस घटना में कि जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 354, धारा 354A, धारा 354B, धारा 354C, धारा 354D, धारा 376, [धारा 376A, धारा 376AB, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB,] [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 22) द्वारा ‘धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D,‘ प्रतिस्थापित किया गया, दिनांक 11.8.2018।] धारा 376E या भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत अपराध करने या करने का प्रयास करने का आरोप है, वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ऐसी सूचना एक पुलिस अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने के इच्छुक व्यक्ति के निवास पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर, एक दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, दर्ज की जाएगी;
(b) ऐसी सूचना की रिकॉर्डिंग वीडियो-ग्राफ की जाएगी;
(c) पुलिस अधिकारी, धारा 164 की उप-धारा (5A) के खंड (a) के तहत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति का बयान जल्द से जल्द दर्ज करवाएगा।]
(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई सूचना की एक प्रति, सूचना देने वाले को तुरंत, मुफ्त में दी जाएगी।
(3) कोई भी व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उप-धारा (1) में उल्लिखित जानकारी को रिकॉर्ड करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि संतुष्ट है कि ऐसी जानकारी एक संज्ञेय अपराध के किए जाने का खुलासा करती है, तो या तो मामले की जांच स्वयं करेगा या इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी के पास उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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