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भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(बीएसए)

हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात्‌ का आचरण |

अध्याय 2: तथ्यों की सुसंगति

धारा: 6


6. (1) कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है ।

(2) किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में "आचरण" शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

स्पष्टीकरण 2—जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है ।

दृष्टांत

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है । ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोकविदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है ।

(ख) क बन्धपत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है । ख इस बात का प्रत्याख्यान क

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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