भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 35: जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध
धारा: 496
496. उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में उपस्थिति या हाजिरी के लिए बांड पर देय राशि वसूल करने का निर्देश दे सकता है।
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