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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र|

अध्याय 35: जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध

धारा: 485


(1) किसी व्यक्ति को बंधपत्र पर या जमानतपत्र पर छोड़े जाने के पूर्व, उस व्यक्ति द्वारा, इतनी धनराशि के लिए जितनी, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा, और जब उसे बंधपत्र या जमानतपत्र पर छोड़ा जाएगा तो एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभूओं द्वारा यह सशर्त माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में वर्णित समय और स्थान पर उपस्थित होगा और

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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