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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

किन मामलों में जमानत ली जाएगी

अध्याय 35: जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध

धारा: 478


(1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निर्दिष्ट किया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, जमानत देने के लिए तैयार है तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे व्यक्ति से जमा

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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