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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

न्यायालयों का खुला होना

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 366


(1) वह स्थान, जिसमें कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिसमें जनता साधारणत: प्रवेश कर सकेगी जहां तक कि सुविधापूर्वक वे उसमें समा सकें :

परन्तु यदि पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि जनसाधारण या कोई विशेष व्यक्ति उस कमरे में या भवन में, जो न्यायालय दूवारा उपयोग मैं लाया जा रहा है, न तो प्रवेश करेगा, न

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