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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 353


(1) कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा: परन्तु- (क) वह स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाएगा, (ख) उसका स्वयं

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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