भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध
धारा: 349
बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार नहीं किया गया हो:
बशर्ते आगे कि मजिस्ट्रेट, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसे नमूने देने का आदेश दे सकता है।
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