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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

कार्यवाहियों को स्थगित आस्थगित करने की शक्ति

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 346


(1) प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां सभी उपस्थित साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे आस्थगित करना आवश्यक न समझे: परन्तु जब जांच या विचारण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण, आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। (2) यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात् यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना विलंबित कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो वह, समय-समय पर, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिए जितना वह उचित

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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