भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध
धारा: 345
(1) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 343 या धारा 344 के अधीन क्षमा-दान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपा कर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमा-दान किया गया था, वहां ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए, जिसके बारे में ऐसे क्षमा-दान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उसी विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, और मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकेगा: परन्तु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्तों में से किसी के सा
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