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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

सह-अपराधी को क्षमा-दान

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 343


(1) किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबद्ध या संबंधित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की इष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा-दान कर सकेगा कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्ररक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे। (2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है:-- (क) अनन्यत:

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