भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध
धारा: 341
(1) जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्य
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