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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति।

अध्याय 26: जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध

धारा: 338


338.  (1) किसी मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी भी अदालत में बिना किसी लिखित अधिकार के उपस्थित हो सकते हैं और बहस कर सकते हैं जिसमें उस मामले की जांच, सुनवाई या अपील चल रही है।

(2) यदि ऐसे किसी मामले में कोई निजी व्यक्ति किसी भी अदालत में किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपने वकील को निर्देश देता है, तो मामले के प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेंगे, और इस प्रकार निर्देश दिया गया वकील लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत उसमें काम करेगा, और अदालत की अनुमति से, मामले में सबूत बंद होने के बाद लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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