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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 195


195.  (1) धारा 194 के तहत काम कर रहा कोई पुलिस अधिकारी, लिखित में आदेश देकर, जांच के मकसद से दो या उससे ज़्यादा लोगों को बुला सकता है, और कोई भी दूसरा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, उसे भी बुला सकता है। इस तरह बुलाए गए हर व्यक्ति को हाज़िर होना होगा और सभी सवालों का सही-सही जवाब देना होगा, उन सवालों को छोड़कर जिनके जवाब देने से उस पर किसी अपराध का आरोप लग सकता है या जुर्माना या ज़ब्ती हो सकती है:

बशर्ते कि पंद्रह साल से कम या साठ साल से ज़्यादा उम्र के किसी पुरुष, या किसी महिला, या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पर हाज़िर होने के लिए नहीं कहा जाएगा जहाँ वह व्यक्ति रहता है:

बशर्ते आगे कि अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में हाज़िर होने और जवाब देने को तैयार है, तो उसे ऐसा करने की इजाज़त दी जा सकती है।

(2) अगर तथ्यों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं पता चलता है जिस पर धारा 190 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट की अदालत में हाज़िर होने के लिए नहीं कहना चाहिए।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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