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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है और उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

धारा: 191


191. किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को किसी भी अदालत में जाते समय पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही उस पर अनावश्यक रोक या असुविधा लगाई जाएगी, और न ही उससे अपने बांड के अलावा अपनी उपस्थिति के लिए कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता होगी:

बशर्ते कि यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 190 में निर्देशित अनुसार उपस्थित होने या बांड निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उसे हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जो उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक कि वह ऐसा बांड निष्पादित नहीं कर लेता, या जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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