भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
धारा: 189
189. यदि, इस अध्याय के तहत एक जांच पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी को एक मजिस्ट्रेट के पास भेजने को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी, यदि ऐसा व्यक्ति हिरासत में है, तो उसे एक बॉन्ड या ज़मानत बॉन्ड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है, पेश होने के लिए, यदि और जब आवश्यक हो, एक मजिस्ट्रेट के सामने जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर मुकदमा चलाने या उसे मुकदमे के लिए भेजने के लिए सशक्त है।
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