भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
धारा: 184
184. (1) जहां, उस चरण के दौरान जब बलात्कार करने या बलात्कार करने की कोशिश करने का अपराध जांच के अधीन है, यह प्रस्तावित है कि उस महिला की जांच एक मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा करवाई जाए जिसके साथ बलात्कार करने या बलात्कार करने की कोशिश करने का आरोप है, तो ऐसी जांच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रैक्टिशनर की अनुपस्थिति में, किसी अन्य पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को ऐसे अपराध होने की सूचना मिलने के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाएगा।
(2) जिस पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ऐसी महिला को भेजा जाता है, वह बिना किसी देरी के उसकी जांच करेगा और अपनी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण देगा, अर्थात्:—
(i) महिला का नाम और पता और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;
(ii) महिला की उम्र;
(iii) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से लिए गए सामग्री का विवरण;
(iv) महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों;
(v) महिला की सामान्य मानसिक स्थिति; और
(vi) उचित विस्तार से अन्य महत्वपूर्ण विवरण।
(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।
(4) रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति ऐसी जांच के लिए प्राप्त की गई थी।
(5) जांच शुरू होने और पूरी होने का सही समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
(6) पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर, सात दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा जो इसे धारा 193 में उल्लिखित मजिस्ट्रेट को उस धारा की उप-धारा (6) के खंड (a) में उल्लिखित दस्तावेजों के भाग के रूप में भेजेगा।
(7) इस धारा में कुछ भी महिला या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी जांच को वैध बनाने के रूप में नहीं माना जाएगा।
स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "जांच" और "पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर" का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः धारा 51 में दिया गया है।
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