भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
धारा: 179
179. (1) इस अध्याय के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी, लिखित में आदेश द्वारा, अपने या किसी आस-पास के स्टेशन की सीमा के भीतर के किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने की आवश्यकता कर सकता है, जो दी गई जानकारी से या अन्यथा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है; और ऐसा व्यक्ति आवश्यकतानुसार उपस्थित होगा:
बशर्ते कि पंद्रह वर्ष से कम या साठ वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष व्यक्ति या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या तीव्र बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जिसमें ऐसा व्यक्ति रहता है:
आगे यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
(2) राज्य सरकार, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, उप-धारा (1) के तहत अपनी निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों के पुलिस अधिकारी द्वारा भुगतान का प्रावधान कर सकती है।
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