भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 13: पुलिस को सूचना और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
धारा: 177
177. (1) धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उस संबंध में नियुक्त करती है।
(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे, और ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे निर्देश दर्ज करने के बाद, बिना किसी देरी के उसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा।
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