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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव को दोहराने या जारी रखने से रोक सकता है।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 162


162. एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित सार्वजनिक उपद्रव, या किसी विशेष या स्थानीय कानून को दोहराने या जारी रखने से मना कर सकता है।

 

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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