भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस)
अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
धारा: 162
162. एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस उपायुक्त जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिभाषित सार्वजनिक उपद्रव, या किसी विशेष या स्थानीय कानून को दोहराने या जारी रखने से मना कर सकता है।
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