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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

मजिस्ट्रेट की लिखित निर्देश आदि देने की शक्ति।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 159


159.  (1) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच का निर्देश देता है, तो मजिस्ट्रेट—

(a) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित निर्देश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

(b) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कोई भी हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है।

(3) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 158 के तहत एक विशेषज्ञ को बुलाता है और उसकी जांच करता है, तो मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे बुलाने और जांच की लागत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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