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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

(बीएनएसएस)

प्रक्रिया जहाँ सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है।

अध्याय 11: लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

धारा: 156


156.  (1) जब धारा 152 के तहत कोई आदेश किसी रास्ते, नदी, चैनल या जगह के उपयोग में जनता के लिए बाधा, उपद्रव या खतरे को रोकने के उद्देश्य से दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट, जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था, उसके सामने पेश होने पर, उससे सवाल करेगा कि क्या वह रास्ते, नदी, चैनल या जगह के संबंध में किसी भी सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, और यदि वह ऐसा करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 157 के तहत आगे बढ़ने से पहले, मामले की जांच करेगा।

(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि ऐसे इनकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत है, तो वह कार्यवाही को तब तक रोक देगा जब तक कि ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम अदालत द्वारा तय नहीं हो जाता; और, यदि उसे पता चलता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो वह धारा 157 में बताए अनुसार आगे बढ़ेगा।

(3) जिस व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा सवाल किए जाने पर, वहां संदर्भित प्रकृति के सार्वजनिक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करने में विफल रहा है, या जिसने ऐसा इनकार करने के बाद, उसके समर्थन में विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है, उसे बाद की कार्यवाही में ऐसा कोई भी इनकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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