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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

झूठे होने के ज्ञात सबूतों का उपयोग करना

अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 233


झूठे होने के ज्ञात सबूतों का उपयोग करना।

233. जो कोई भी भ्रष्ट तरीके से किसी भी ऐसे सबूत का उपयोग करता है या सच्चे या वास्तविक सबूत के रूप में उपयोग करने का प्रयास करता है जिसे वह झूठा या गढ़ा हुआ जानता है, उसे उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने झूठी गवाही दी हो या गढ़ी हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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