भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 14: मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 233
झूठे होने के ज्ञात सबूतों का उपयोग करना।
233. जो कोई भी भ्रष्ट तरीके से किसी भी ऐसे सबूत का उपयोग करता है या सच्चे या वास्तविक सबूत के रूप में उपयोग करने का प्रयास करता है जिसे वह झूठा या गढ़ा हुआ जानता है, उसे उसी तरह दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने झूठी गवाही दी हो या गढ़ी हो।
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