भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 98
98. जो कोई, किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा बालक किसी आयु में भी वेश्यावृति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधिविरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा बालक किसी आयु में ओ ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा वह दोनों में से किसी भांति क
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.