भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 95
किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नौकरी देना या शामिल करना। (नया)
95. जो कोई भी किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखता है, नौकरी देता है या शामिल करता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल से कम नहीं होगा लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के साथ; और यदि अपराध किया जाता है तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित सजा के साथ भी दंडित किया जाएगा जैसे कि अपराध स्वयं उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो।
स्पष्टीकरण।—किसी बच्चे को यौन शोषण या पोर्नोग्राफी के लिए काम पर रखना, नौकरी देना, शामिल करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ में शामिल है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.