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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

बारह साल से कम उम्र के बच्चे को छोड़ना या त्यागना, माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 93


बारह साल से कम उम्र के बच्चे को छोड़ना या त्यागना, माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा।

93. जो कोई भी बारह साल से कम उम्र के बच्चे का पिता या माता है, या ऐसे बच्चे की देखभाल कर रहा है, ऐसे बच्चे को पूरी तरह से त्यागने के इरादे से किसी भी जगह पर छोड़ देता है या त्याग देता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से सजा दी जाएगी जो सात साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों।

स्पष्टीकरण.—यह धारा हत्या या गैर इरादतन हत्या के लिए अपराधी के मुकदमे को रोकने के लिए नहीं है, जैसा भी मामला हो, अगर बच्चे की त्यागने के परिणामस्वरूप मौत हो जाती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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