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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

जल्दी अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बनने वाला काम जो आपराधिक मानव वध के बराबर है

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 92


ऐसे काम से जल्दी पैदा होने वाले बच्चे की मौत करना जो गैर इरादतन हत्या के बराबर हो।

92. जो कोई भी ऐसी हालत में कोई काम करता है, कि अगर उससे मौत हो जाती तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होता, और उस काम से जल्दी पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो जाती है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से सजा दी जाएगी जो दस साल तक बढ़ सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

उदाहरण.

ए, यह जानते हुए कि वह एक गर्भवती महिला की मौत का कारण बन सकता है, एक ऐसा काम करता है जो, अगर उस महिला की मौत का कारण बनता, तो गैर इरादतन हत्या के बराबर होता। महिला घायल हो जाती है, लेकिन मरती नहीं है; लेकिन उससे एक जल्दी पैदा होने वाले बच्चे की मौत हो जाती है जिससे वह गर्भवती है। ए इस धारा में बताए गए अपराध का दोषी है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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