भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 90
गर्भपात कराने के इरादे से किए गए काम से मौत।
90. (1) जो कोई भी, किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के इरादे से कोई ऐसा काम करता है जिससे उस महिला की मौत हो जाती है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
(2) जहां उप-धारा (1) में उल्लिखित कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो उसे या तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट सजा से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण। - इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को पता होना चाहिए कि इस कार्य से मौत होने की संभावना है।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.