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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

कुछ अपराधों आदि के शिकार की पहचान का खुलासा

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 72


कुछ अपराधों आदि के शिकार की पहचान का खुलासा।

72.  (1) जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम या कोई भी ऐसी बात छापता या प्रकाशित करता है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान पता चले जिसके खिलाफ धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 या धारा 69 या धारा 70 या धारा 71 के तहत अपराध करने का आरोप है या पाया गया है (जिसे इस धारा में आगे शिकार कहा गया है) उसे दो साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

  (2) उप-धारा (1) में कुछ भी नाम या किसी भी ऐसी बात के छापने या प्रकाशित करने पर लागू नहीं होता है जिससे शिकार की पहचान पता चले अगर ऐसा छापना या प्रकाशन -

          (a) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या ऐसे अपराध की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक ऐसी जांच के उद्देश्यों के लिए लिखित आदेश द्वारा या उसके तहत; या

(b) शिकार द्वारा, या उसकी लिखित अनुमति से; या

(c) जहां शिकार मर गया है या बच्चा है या विकृत दिमाग का है, शिकार के अगले रिश्तेदार द्वारा, या उसकी लिखित अनुमति से:

बशर्ते कि ऐसी कोई भी अनुमति अगले रिश्तेदार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन के अध्यक्ष या सचिव के अलावा किसी और को नहीं दी जाएगी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।

 स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के उद्देश्यों के लिए, “मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थान या संगठन” का मतलब एक सामाजिक कल्याण संस्थान या संगठन है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता दी गई है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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