भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 70
गैंग रेप। (बदलाव)
70. (1) जहाँ एक महिला के साथ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक समूह बनाते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा और उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास, और जुर्माने के साथ:
बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्चों और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत हो:
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा।
(2) जहाँ एक महिला अठारह वर्ष से कम उम्र की के साथ एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है जो एक समूह बनाते हैं या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए कारावास, और जुर्माने के साथ, या मृत्यु के साथ:
बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्चों और पुनर्वास को पूरा करने के लिए उचित और तर्कसंगत हो:
बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा।
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