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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

अलग रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध

अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 67


अलग रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध।

67. जो कोई भी अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, जो अलग रह रही है, चाहे अलगाव की डिक्री के तहत या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल से कम नहीं होगी लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा में, “यौन संबंध” का अर्थ धारा 63 के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कोई भी कार्य होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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