भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में
धारा: 350
माल रखने वाले किसी पात्र पर झूठा निशान बनाना।
350. (1) जो कोई भी किसी मामले, पैकेज या अन्य पात्र पर झूठा निशान बनाता है, इस तरह से कि किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसे पात्र में वह सामान है जो उसमें नहीं है या उसमें वह सामान नहीं है जो उसमें है, या कि ऐसे पात्र में निहित सामान की प्रकृति या गुणवत्ता वास्तविक प्रकृति या गुणवत्ता से अलग है, तो उसे, जब तक कि वह साबित न कर दे कि उसने धोखा देने के इरादे के बिना काम किया, किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के तहत निषिद्ध किसी भी तरीके से किसी झूठे निशान का उपयोग करता है, तो उसे, जब तक कि वह साबित न कर दे कि उसने धोखा देने के इरादे के बिना काम किया, ऐसे दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने उप-धारा (1) के तहत अपराध किया हो।
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