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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण ।

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 347


347. (1) जो कोई किसी सम्पत्ति-चिहन का, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) जो कोई किसी सम्

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