🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

किसी प्रॉपर्टी मार्क की नकली बनाना

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 347


किसी प्रॉपर्टी मार्क की नकली बनाना।

347. (1) जो कोई भी किसी और व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए किसी प्रॉपर्टी मार्क की नकली बनाता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से।

(2) जो कोई भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी प्रॉपर्टी मार्क की नकली बनाता है, या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी मार्क का इस्तेमाल यह बताने के लिए करता है कि कोई प्रॉपर्टी किसी खास व्यक्ति द्वारा या किसी खास समय या जगह पर बनाई गई है, या वह प्रॉपर्टी किसी खास क्वालिटी की है या किसी खास ऑफिस से गुजरी है, या वह किसी छूट का हकदार है, या ऐसे किसी भी मार्क को असली के तौर पर इस्तेमाल करता है, यह जानते हुए कि वह नकली है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot