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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

वसीयत, गोद लेने का अधिकार, या मूल्यवान सुरक्षा का धोखाधड़ी से रद्द करना, विनाश आदि

अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिहनों संबंधी अपराधों के विषय में

धारा: 343


वसीयत, गोद लेने का अधिकार, या मूल्यवान सुरक्षा का धोखाधड़ी से रद्द करना, विनाश आदि

343. जो कोई भी धोखाधड़ी या बेईमानी से, या जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के इरादे से, किसी भी दस्तावेज़ को रद्द, नष्ट या विकृत करता है, या रद्द, नष्ट या विकृत करने का प्रयास करता है, या किसी भी दस्तावेज़ को छुपाता है या छुपाने का प्रयास करता है जो एक वसीयत होने का दावा करता है, या एक बेटे को गोद लेने का अधिकार, या कोई भी मूल्यवान सुरक्षा, या ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में शरारत करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी विवरण के कारावास से जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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