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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 333


चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना

333. जो कोई भी घर में घुसता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, या किसी व्यक्ति को चोट लगने, या हमले, या गलत तरीके से रोकने के डर में डालने की तैयारी करके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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