भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 319
प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी।
319. (1) एक व्यक्ति को प्रतिरूपण द्वारा धोखा देना कहा जाता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति होने का दिखावा करके धोखा देता है, या जानबूझकर एक व्यक्ति को दूसरे के लिए बदल देता है, या यह दर्शाता है कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई और व्यक्ति है जो वह या ऐसा अन्य व्यक्ति वास्तव में है।
स्पष्टीकरण।—अपराध किया जाता है चाहे प्रतिरूपित व्यक्ति एक वास्तविक या काल्पनिक व्यक्ति हो।
उदाहरण।
(a) A उसी नाम के एक निश्चित अमीर बैंकर होने का दिखावा करके धोखा देता है। A प्रतिरूपण द्वारा धोखा देता है।
(b) A, B होने का दिखावा करके धोखा देता है, एक व्यक्ति जो मर चुका है। A प्रतिरूपण द्वारा धोखा देता है।
(2) जो कोई भी प्रतिरूपण द्वारा धोखा देता है उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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